काले धन को सफेद कर कॉर्पोरेट घरानौं के मित्रों को मोदी सीधे लाभान्वित करने की प्लेन थी यह इलेक्ट्रोनिक बांड योजना-सतपाल सिंह ब्रोका

धनबाद(DHANBAD)सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के पीठ ने केंद्र सरकार की मनी बिल के तहत लाया गया 2018 इलेक्टोरल बाॅन्ड चुनावी योजना को आलोकतांत्रिक तथा असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने का फैसला सुनाया है।

वहीं प्रवक्ता सतपाल सिंह ब्रोका ने कहा की निर्णय स्वागत योग्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने मैं कारगर साबित होगा यह एक साहसिक कदम है।यह बीजेपी के लिए रिश्वत कमीशन का जरिया था। जिसके तहत गुमनाम कॉर्पोरेट घरानौं ने तथा मोदी मित्रों ने सतापक्ष पार्टी को वित्त पोषित करने के लिए बनाई गई थी इस छल कपटी योजना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया।


वही उन्होने कहा की भाजपा सरकार को हजारों करोड रुपए इस चुनावी इलेक्ट्रोल बांड योजना के माध्यम से मिला तथा उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए जो की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का अनुच्छेद 19 (1) ( ए )का सरेआम उल्लंघन है यह चुनावी बांड सिस्टम पारदर्शी नहीं है साथी साथ तीन हफ्ते के भीतर इसकी पूरी जानकारी स्टेट बैंक को सार्वजनिक करने को कहा गया है।

NEWS ANP के लिए धनबाद से अंजली चक्रवर्ती की रिपोर्ट…