सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका के जवाब में जारी किया गया है जिसमें डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है।याचिका में तर्क दिया गया है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति अस्थायी आधार पर की गई , जो सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के खिलाफ है। उक्त फैसले ने विभिन्न राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं स्थापित की थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका के संबंध में मुख्य सचिव एल खियांगते और कार्यवाहक डीजीपी से भी जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
जुलाई महीने में सौपा था अतिरिक्त कार्यभार
आपको बता दें कि जुलाई महीने में आईपीएस अनुराग गुप्ता को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने यह निर्णय लिया था।
अनुराग गुप्ता एक परिचय
अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह की जगह राज्य पुलिस प्रमुख बने हैं। अजय कुमार सिंह को 11 फरवरी, 2023 को नीरज सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद डीजीपी नियुक्त किया गया था। सिन्हा 31 जनवरी, 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद भी इस पद पर बने रहे।सेवानिवृति के बाद सेवा विस्तार के कारण कानूनी विवाद हुआ था।
NEWSANP के लिए ब्यूरो रिपोर्ट
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